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शादी के बाद पैन कार्ड पर सरनेम बदलना जरूरी है

 




क्या शादी के बाद पैन कार्ड पर सरनेम बदलना जरूरी है?

जिन महिलाओं ने शादी के बाद अपना उपनाम बदल लिया है, उन्हें भी पैन कार्ड में जरूरी बदलाव करने होंगे। बदलाव तभी होगा जब आयकर विभाग को एक आवेदन प्राप्त होगा।

पैन कार्ड नंबर वही रहता है, भले ही आप अपना उपनाम या हस्ताक्षर बदल दें। टर्न पैन नंबर का अर्थ है स्थायी संख्या और इसलिए यह आपके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहेगा।

पैन या स्थायी खाता संख्या दस अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जो मुख्य रूप से आयकर विभाग द्वारा करदाता को सौंपी जाती है। वेतन प्राप्त करने, शेयर बाजारों में पैसा निवेश करने, म्यूचुअल फंड, बिक्री और संपत्ति की खरीद जैसे वित्तीय लेनदेन के लिए पैन नंबर अनिवार्य है। पैन नंबर आयकर विभाग को सभी लेनदेन को उस व्यक्ति से जोड़ने में सक्षम बनाता है जिसके पास विशेष पैन कार्ड है। पैन कार्ड किसी व्यक्ति की फोटो पहचान के लिए स्वीकृत दस्तावेजों में से एक है

राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं हेतु  online Pan card को बुकमार्क जरूर करें और कोई भी प्रश्न होने पर हमे कमेंट करें

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